डकैती के मामले में एक आरोपी को 5 वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार जुर्माना

डकैती के मामले में एक आरोपी को 5 वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार जुर्माना
 


जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी



वर्ष-2012 में बुढ़ाना के ग्राम बवाना में एक घर मे पड़ी थी डकैती


मुज़फ्फरनगर। गत 7 जुलाई 2012 को थाना बुढ़ाना के ग्राम बवाना में इरशाद के घर मे घुस कर आरोपी सुनील कुमार कश्यप ने अपने साथियों के साथ मिल कर परिजनो को बंधक बनाकर घर से सोने- चांदी के जेवर व 22 हज़ार रुपए की डकैती के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी सुनील को 5 वर्ष की सज़ा सुनाई गई हैं और 5 हज़ार  रुपये का जुर्माना  किया गया है। मामले की सुनवाई एड़ी जे 13 ओमबीर सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश उपाध्याय ने पैरवी की। कोर्ट ने आरोपी द्वारा अपना जुर्म इकबाल करने पर उसे जेल में बिताई अवधि को सज़ा में समायोजित किए जाने का भी आदेश दिया है।  एम रहमान


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 *"तीन और न्यायिक अधिकारियों ने अपना कार्यभार सम्भाला"*
 *"इस से पहले सात नए अधिकारियों की यहां तैनाती हो चुकी है"*
*मुज़फ्फरनगर:-*
 हाई कोर्ट के निर्देश पर नवनियुक्त तीन न्यायायिक अधिकारियों ने मुजफ्फरनगर में कार्य भार संभाल लिया हैं। नव नियुक्त न्यायायिक अधिकारियों में हार्दिक सिंह को सिविल ज़ज़ जूनियर डिवीज़न कोर्ट नंबर 8 बनायागया है जबकि श्रीमती   लक्ष्यमि यादव को फ़ास्ट ट्रैक सिविल ज़ज़ जूनियर डिवीज़न कोर्ट नंबर एक व गगन दीप को  फ़ास्ट  ट्रेककोर्ट सिविल जज जूनियर डिवीज़न कोर्ट नंबर 2 बनाया गया है अभी यह अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ कर ट्रेनिंग लेरहे हैं
गौरतलब है  की जिला जाज़ी मुज़फ्फर नगर के आधीन  कोर्ट की संख्या 52 से बढ़कर 55 होगई है इन मे एडीजे स्तर के 17 व 3 फ़ास्ट ट्रक कोर्ट के ज़ज़ शामिल है 4 कोर्ट परिवार कोर्ट  व सुविल के 16 कोर्ट हैं इनमे कुछ खाली चल रही हैं सब मिल के  54  जिला जाज़ी में कोर्ट बनाएगें हैं एक  कोर्ट बुढ़ाना  में व 54 मूज़फ्फर् नगर में हैं नाव नियुक्त अधिकारियों के लिए कोर्ट की व्यवस्था की जा रही है।


द्वारा 


एम रहमान